सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद सर्वसम्मत से सुनाया फैसला,

 बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट।


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सर्वसम्मत से फैसला सुनाया है। तीन दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग-अलग फैसले हैं - एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं।

फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि चुनावी बांड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। इस फैसले पर जजों की राय है। 

मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चुनावी बांड से जुड़ी राजनीतिक फंडिंग पारदर्शिता को प्रभावित करती है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से योगदान करने की अनुमति दी गई है।

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