बहुचर्चित निठारी कांड के 17 साल पुराने आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त,

 रिपोर्ट-फिरदौस वारसी 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की फांसी की‌ सज़ा रद्द कर दी है। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।


कोठी डी-5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्याय मूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्याय मूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत नहीं यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने निठारी कांड में 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ दो मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। दिसंबर 2006 में वह इस्कान के खुलासे ने लोगों को हिला कर रख दिया था।

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