पीलीभीत अवैध नशीली कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले दो व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायाधीश पीलीभीत ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा,
बेताब समाचार एक्सप्रेस के लिए पीलीभीत से ब्यूरो चीफ शाहिद खान की रिपोर्ट,
पीलीभीत,थाना न्यूरिया के एस टी नंबर 101/18 में अभियुक्त गण हीरालाल पुत्र मुलचंद, नन्हे लाल पुत्र मुलचंद निवासी थाना न्यूरिया पीलीभीत के विरुद्ध सन 2018 में कच्ची शराब बनाने व बेचने के संबंध में धारा 60 (2),272/18 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसके बाद थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में अच्छी पैरवी करने की वजह से आज पीलीभीत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छगूर राम ऐ0डी0जे 3 ने कच्ची शराब बनाने व बेचने को गंभीर अपराध मानते हुए इन दोनों अभियुक्तों को आज दिनांक 15 जुलाई 22 को आजीवन कठोर कारावास एवं 10 हजार व 10 हजार रुपए का दोनों को जुर्माने की सजा सुनाई
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